लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले के खिलाफ NSA के तहत होगी कार्रवाई, कलेक्टरों को मिला अधिकार
raipir.
राज्य में सांप्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ अब एन एस ए के तहत कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के पास रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए सक्रिय है। इस स्थिति को देखते हुए गृह विभाग ने विभिन्न जिलों के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई का अधिकार प्रदान किया है। यह अधिकार एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से गृह विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है
इसमें बताया गया है कि कतिपय तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने और लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए या तो सक्रिय हैं, या उनके सक्रिय होने की आशंका है।
30 सितंबर तक कर सकते है उपयोग
ऐसी स्थिति में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला – मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि-भरतपुर (एम.सी.बी.), गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सक्ती के कलेक्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का एक जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक उपयोग कर सकते हैं.
