शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, फरार आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी

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देश छोड़कर भागने की आशंका पर गृह मंत्रालय ने जारी किया LOC, कई मामलों में वारंट पहले से लंबित


जांजगीर।

शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोपी पीयूष जायसवाल के खिलाफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के माध्यम से लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है। जांजगीर-चांपा पुलिस फरार आरोपी की लगातार तलाश कर रही है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
पुलिस के अनुसार, पीयूष जायसवाल (21 वर्ष), पिता पारेश्वर जायसवाल, निवासी ग्राम पोंडीशंकर, थाना बम्हनीडीह, जिला जांजगीर-चांपा ने बम्हनीडीह, चांपा, कोरबा समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शेयर ट्रेडिंग में अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया। निवेशकों से बड़ी रकम लेने के बाद आरोपी फरार हो गया।
मामले में थाना बम्हनीडीह में अपराध क्रमांक 87/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 34 के तहत तथा थाना चांपा में अपराध क्रमांक 152/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 111(1) और 3(5) के अंतर्गत अपराध दर्ज किए गए हैं।
पुलिस ने आरोपी को पहले गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र भी प्रस्तुत किया था, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद से वह लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। इसके चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
पुलिस ने बताया कि थाना चांपा के प्रकरण में आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट और थाना बम्हनीडीह के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी है। इसके अलावा बिलासपुर न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के एक मामले तथा कोरबा न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 5341, 5340, 5339 और 5342 में भी आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।
देश से फरार होने की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा आरोपी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसके बाद अब देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, बंदरगाहों और इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर आरोपी की निगरानी की जाएगी। यदि आरोपी विदेश भागने की कोशिश करता है तो उसे तत्काल हिरासत में लिया जा सकेगा।
जांजगीर-चांपा पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने निवेशकों से भी अपील की है कि बिना जांच-पड़ताल और वैध दस्तावेजों के किसी भी निवेश योजना में धन लगाने से पहले पूरी सावधानी बरतें।

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