आईपीएस डांगी पर महिला योगा टीचर की प्रताड़ना का आरोप, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय को जारी किया नोटिस

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बिलासपुर।

महिला योगा टीचर द्वारा आईपीएस अधिकारी डांगी पर प्रताड़ना के लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
महिला योगा टीचर की ओर से न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया है कि उन्हें कथित तौर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिका में संबंधित अधिकारियों के समक्ष की गई शिकायतों और कार्रवाई की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा है। न्यायालय के निर्देश के बाद अब संबंधित अधिकारियों को मामले में अपना पक्ष और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम सत्यता न्यायालय के समक्ष होने वाली आगे की सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगी। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद इस मामले में प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर भी हलचल बढ़ने की संभावना है।
अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर न्यायालय आगे की दिशा तय कर सकता है।

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