164 निकायों में मोहल्ला समिति,एक समिति में 10 से 5 सदस्य होंगे शामिल

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mohalla

रायपुर.

प्रदेश के सभी 184 निकायों में मोहल्ला विकास समिति का गठन किया जाएगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्डों समिति गठन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर निगम के हर वार्ड में समिति में 10, नगर पालिका में हर वार्ड में समिति में 7 और नगर पंचायत के हर वार्ड में समिति में 5 सदस्य शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में सभी आयुक्तों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48-ख एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 72-ख तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका मोहल्ला समिति प्रत्येक नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्,नगर पंचायतों में मोहल्ला समिति का गठन किया जाना है।

कलेक्टर के प्रतिवेदन पर बनाई जाएगी समिति

नगर पालिक निगम के प्रत्येक वार्ड में 10 सदस्य, नगर पालिका परिषद् के प्रत्येक वार्ड में 07 एवं नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 5 सदस्य को संबंधित जिला कलेक्टरों के प्रतिवेदन पर जिला योजना समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन पश्वात् नामांकित किया जाएगा। कुल निर्देशित सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं प्रादेशिक क्षेत्र में कार्यरत अशासकीय संगठन में से होंगे।

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