15 सितंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य, जानें जरूरी बातें

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रायपुर।

वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। पहले यह समय-सीमा 31 जुलाई थी, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गैर-ऑडिट मामलों के लिए बढ़ाया है।

🔹 किसे दाखिल करना है आईटीआर?
आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-4 तक के वे सभी करदाता जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है — जैसे अधिकांश व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और अन्य गैर-ऑडिट संस्थाएं।

🔹 समय पर फाइलिंग क्यों जरूरी?

देरी से दाखिल करने पर जुर्माना और ब्याज लगेगा।

समय पर रिफंड मिलने में आसानी होगी।

लोन, वीज़ा और अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड के तौर पर आईटीआर जरूरी है।

🔹 आसान ऑनलाइन प्रक्रिया
अब आयकर रिटर्न भरना पहले से कहीं आसान है। आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर पहले से भरे फॉर्म उपलब्ध हैं। आधार ओटीपी से ऑथेंटिकेशन और तेज ऑनलाइन प्रोसेसिंग से मिनटों में आईटीआर दाखिल किया जा सकता है।

🔹 आईटीआर फाइलिंग का बढ़ता ट्रेंड
वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 7.28 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रति करदाताओं की बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

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