रैली, जुलूस व अन्य कार्यक्रमों के ये दस्तावेज की अनिर्वायता तभी मिलेगी अनुमति
रायपुर ।
नगर निगम ने रैली, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार अब रैली-जुलूस, खेल मैदान, आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति निर्धारित प्रारूप और समयसीमा के तहत ही दी जाएगी।
नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने आदेश जारी करते हुए संबंधित जोन कमिश्नर को सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है। वहीं, रैली और जुलूस की अनुमति के लिए उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और उपअभियंता श्रीमती प्रेरणा अग्रवाल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अनुमति के लिए प्रक्रिया
रैली-जुलूस हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था को नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के कक्ष क्रमांक 306 अथवा 311 में कार्यालयीन समय पर संपर्क करना होगा।
सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना हेतु संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय से संपर्क किया जा सकेगा।
आवेदन निर्धारित प्रारूप में कम से कम 7 दिवस पूर्व देना अनिवार्य होगा।
आवेदन के साथ चार विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) संलग्न करना आवश्यक है:
- अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व विभाग)
- थाना प्रभारी (पुलिस विभाग)
- जिला सेनानी (होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग)
- कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत विभाग)
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है। बिना अनुमति और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्रों के किसी भी प्रकार का आयोजन संभव नहीं होगा।
