रेरा ने बिल्डर पर लगाया जुर्माना, करीब 58 लाख ब्याज सहित लौटाने का फरमान

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रायपुर।
छत्तीसगढ़ रेरा में एक बिल्डर पर जुर्माना लगाया है। जारी आदेश में रेरा ने कहा है कि आवंटिती को ब्याज सहित 57 लाख 97 हजार 200 रूपए वापस करे।

ये है आदेश
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CGRERA) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए Rajat Builders को एक आबंटिती को 57,97,200/- (सन्तावन लाख सन्तन्वे हजार दो सौ रूपये) ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रमोटर द्वारा फ्लैट का आधिपत्य देने में विफलता और अनुबंध के उल्लघंन के कारण दिया गया है।

प्रकरण के अनुसार आबंटिती ने वर्ष 2014 में Rajat Builders (प्रोजेक्ट रजत होम्स कादम्बरी जिला-दुर्ग) के साथ एक फ्लैट के लिए अनुबंध किया था। अनुबंध के इतने लंबे समय बाद भी, आज तक फ्लैट का आधिपत्य देने में विफलता और अनुबंध के उल्लघंन के कारण यह आदेश बिल्डर को दिया गया है।

CGRERA ने पाया कि प्रमोटर Rajat Builders ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (ररा अधिनियम) की धारा 11 का उल्ल्घंन किया है। धारा 11 प्रमोटर के कार्यों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है, जिसमें समय पर परियोजना को पूरा करना और अनुबंध के अनुसार आधिपत्य देना शामिल है।

इस उल्लघंन के परिणामस्वरूप, CGRERA ने Rajat Builders को आबंटिती को मूलधन 24,00,000/- (चौबीस लाख रूपये) के साथ-साथ उस पर ब्याज की राशि 27.97.200/- (सत्ताईस लाख संतानवे हजार दो सौ रूपये) सहित कुल रू. 57,97,200/-वापस करने का आदेश दिया है।

यह आदेश घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए CGRERA की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और प्रमोटरों को रेरा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी देता है।

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