छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला: कई पदों की शैक्षणिक योग्यता तय, भर्ती नियम स्वतः संशोधित

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नवा रायपुर।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी विभागों में होने वाली सीधी भर्तियों के लिए शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक एवं भृत्य/चौकीदार पदों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी है। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है

शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, जब तक संबंधित विभाग अपने-अपने भर्ती नियमों में संशोधन नहीं कर लेते, तब तक सभी विभागों के भर्ती नियम स्वतः संशोधित माने जाएंगे और आगे जारी होने वाले विज्ञापनों में इसी योग्यता के अनुसार भर्ती की जाएगी

मुख्य पदों की निर्धारित योग्यता
शीघ्रलेखक (हिन्दी/अंग्रेजी/द्विभाषी):
10+2 उत्तीर्ण या स्नातक प्रथम वर्ष के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य

डाटा एंट्री ऑपरेटर/कंप्यूटर ऑपरेटर:
मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा निर्धारित की-डिप्रेशन गति (कौशल परीक्षा अनिवार्य)
सहायक ग्रेड-3:
10+2 या समकक्ष योग्यता, डाटा एंट्री/प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा और हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग में निर्धारित गति

वाहन चालक:
8वीं पास तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य

भृत्य/चौकीदार:
किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण
यह आदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। आदेश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर हैं

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