अनुमति के विपरीत निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई, दो भवनों का फ्रंट एमओएस भाग हटाया
रायपुर।
राजधानी रायपुर में भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को नगर निगम जोन क्रमांक-5 के नगर निवेश विभाग ने भाठागांव स्थित ब्रम्हदेव कॉलोनी में अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन दो भवनों पर कार्रवाई की। निगम की टीम ने दोनों भवनों के फ्रंट एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) में बनाए गए भवन के हिस्से को हटाने की कार्रवाई की।
यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन-5 जोन कमिश्नर श्री खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में नगर निवेश विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अनुमति के अनुरूप निर्धारित फ्रंट एमओएस क्षेत्र में निर्माण पाया गया।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, संबंधित निर्माणकर्ताओं को पहले नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियानपूर्वक कार्रवाई करते हुए अनुमति के विपरीत बनाए गए फ्रंट एमओएस भवन के हिस्से को हटाया।
कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता श्री लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता श्री नागेश रामटेके और उपअभियंता श्री टिकेन्द्र चंद्राकर सहित नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और निर्धारित भवन निर्माण नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अनुमति के विपरीत निर्माण अथवा निर्धारित एमओएस क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध और नियम विरुद्ध निर्माण करने वाले निर्माणकर्ताओं में हड़कंप की स्थिति है। निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले स्वीकृत नक्शे एवं संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि बाद में कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न न हो।
