रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 व 27 अगस्त को मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित

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रायपुर।

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में 26 अगस्त को श्रीगणेश चतुर्थी और 27 अगस्त को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस के अवसर पर मांस और मटन विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशों के पालन में निगम स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत इन दो दिनों में शहरभर के पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी।

निगम ने जोन स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं। इस दौरान लगातार निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई भी होगी।

महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी होटल या दुकान में इन पावन पर्वों पर मांस या मटन विक्रय होता पाया गया, तो तत्काल जप्ती की कार्यवाही की जाएगी और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।

नगर निगम ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध में सहयोग करें और धार्मिक आस्था तथा परंपराओं का सम्मान बनाए रखें।

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