सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल और अस्थाई संरचनाओं की अनुमति हेतु शासन ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
रायपुर.
राज्य शासन ने नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक खुले मैदानों, मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल या अस्थाई संरचनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के मुख्य नगर कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र भेजा है।परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि सड़कों पर यातायात और आमजन की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएँ। विभाग ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
दो श्रेणियों में बाँटी गई अनुमति प्रक्रिया
ऐसे आयोजन जिनमें एक समय में अधिकतम 500 व्यक्तियों का ठहराव हो और जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट तक हो।ऐसे आयोजन जिनमें 500 से अधिक व्यक्ति एक साथ ठहरते हों और जिनका क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट से अधिक हो।दोनों ही श्रेणियों के आयोजनों के लिए अनुमति की प्रक्रिया, शुल्क और आवेदन प्रारूप अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।
सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष जोरदिशा-निर्देशों में आयोजकों के लिए पंडालों की मजबूती, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, अग्निशमन की उपलब्धता, सुरक्षा इंतज़ाम, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और आयोजन समिति की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से तय की गई हैं। इसके साथ ही धरना, जुलूस, सभा, रैली और शोभायात्राओं के लिए सामान्य और आपातकालीन निर्देश भी जोड़े गए हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र में उल्लिखित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आयोजनों में सहभागी जनता की सुरक्षा और सुविधा बनी रहे।
