वक़्फ़ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, डीजे और जलसा पर रोक संबंधी आदेश पर लगी रोक

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बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ़ बोर्ड को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य वक़्फ़ बोर्ड द्वारा 11 जून 2026 को जारी उस आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें वक़्फ़ संपत्तियों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे, जलसा और अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बोर्ड के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि इस तरह का व्यापक प्रतिबंध लगाने का अधिकार वक़्फ़ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से परे है और इससे धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बोर्ड के आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 11 जून को जारी आदेश की प्रभावशीलता पर तत्काल असर पड़ा है और संबंधित पक्षों को फिलहाल राहत मिल गई है। मामले की अंतिम सुनवाई और विस्तृत कानूनी परीक्षण के बाद ही यह तय होगा कि वक़्फ़ बोर्ड का आदेश वैध रहेगा या नहीं।
प्रमुख बिंदु
11 जून 2026 को वक़्फ़ बोर्ड ने डीजे और जलसा पर रोक संबंधी आदेश जारी किया था।
आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को सुनते हुए आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी।
अंतिम निर्णय आने तक बोर्ड का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।
मामले की अगली सुनवाई में विस्तृत कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

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