पुलिस विभाग प्रमोशन प्रक्रिया जारी रख सकेगा, लेकिन अंतिम पदोन्नति पर फिलहाल रोक

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हाईकोर्ट का बड़ा आदेश:


बिलासपुर।

पुलिस विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर चल रहे मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग विभागीय पदोन्नति (डीपीसी) सहित प्रमोशन की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी आरक्षक (कांस्टेबल) का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश से पुलिस विभाग को पदोन्नति संबंधी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने की अनुमति मिल गई है, जबकि अंतिम निर्णय पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। इससे विभागीय कामकाज प्रभावित नहीं होगा, लेकिन किसी भी आरक्षक को अगले आदेश तक पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
मामले की अगली सुनवाई तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस मामले में आगे का फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही संबंधित आरक्षकों की पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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