भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कथित मॉर्फ्ड सीडी मामले में CBI कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

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बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित मॉर्फ्ड सीडी मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की न्यायिक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
यह मामला पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी कथित मॉर्फ्ड सीडी के प्रसारण और उससे जुड़े आरोपों का है। इस मामले में CBI की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी, जिसके खिलाफ भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार करते हुए CBI की विशेष अदालत में आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब भी तलब किया है। अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई हाईकोर्ट में निर्धारित तिथि पर होगी।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल CBI की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। मामले पर सभी पक्षों की नजरें अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अंतरिम राहत को लेकर आगे का फैसला होगा।

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