छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला: हर 3 साल में बदले जाएंगे अधिकारियों-कर्मचारियों के डेस्क, पारदर्शिता और सुशासन पर जोर

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सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, विशेष परिस्थितियों में ही लिखित अनुमति से मिलेगी छूट


रायपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यालयों में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभाग आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के डेस्क असाइनमेंट (कार्य-पटल) का हर तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से परिवर्तन (Reshuffling) करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया।
सरकार ने आदेश में कहा है कि लंबे समय तक एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत रहने से कर्मचारियों का अनुभव सीमित रह जाता है। समय-समय पर कार्य-पटल बदलने से उन्हें विभिन्न प्रकार के शासकीय कार्यों, नियमों और कार्यालयीन प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और दक्षता में वृद्धि होगी।
आदेश के अनुसार, कार्य-पटल बदलते समय प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालयीन हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में उसी डेस्क पर बनाए रखना आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी की लिखित एवं कारणयुक्त अनुमति अनिवार्य होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, डेस्क परिवर्तन से संबंधित सभी अभिलेख कार्यालय स्तर पर संधारित किए जाएंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

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