PSC-2021 चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, राज्य सरकार की SLP खारिज
CBI जांच के दायरे से बाहर चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति देने का आदेश, लंबे इंतजार के बाद मिली बड़ी राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC)-2021 भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच के दायरे से बाहर पाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि CBI जांच के दायरे से बाहर पाए गए चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद PSC-2021 के चयनित अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित नियुक्ति प्रक्रिया अब आगे बढ़ सकेगी।
लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार
PSC-2021 भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद और जांच के चलते चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई थी। मामले में CBI जांच के बाद जिन अभ्यर्थियों की भूमिका जांच के दायरे में नहीं पाई गई, वे अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर न्यायिक लड़ाई लड़ रहे थे।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज होने के बाद नियुक्ति को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है।
सशर्त होगी नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक CBI जांच के दायरे से बाहर पाए गए चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है। यानी नियुक्ति न्यायालय के आदेश और संबंधित जांच/प्रकरण की स्थिति के अधीन रहेगी।
अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को PSC-2021 के उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो चयन होने के बावजूद नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब राज्य सरकार के स्तर पर नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
