मैदा में कीटनाशक ज्यादा, चाय में 18 गुना अवशेष; सक्ती में दो खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक

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जांजगीर-चांपा/सक्ती।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट में दो प्रमुख खाद्य उत्पादों को असुरक्षित पाए जाने के बाद उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जांच में फॉरचुन मैदा और जैन चुस्की चाय के संबंधित बैच मानकों पर खरे नहीं उतरे। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है।
बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नियमित जांच के दौरान दोनों उत्पादों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद फॉरचुन मैदा में निर्धारित मानकों के विपरीत कीटनाशक अवशेष पाए गए। वहीं जैन चुस्की चाय के नमूने में कीटनाशक अवशेष की मात्रा निर्धारित सीमा से करीब 18 गुना अधिक मिली। खाद्य विश्लेषक ने दोनों नमूनों को स्वास्थ्य की दृष्टि से ‘असुरक्षित’ घोषित किया है।
रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने संबंधित बैच के उत्पादों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार में उपलब्ध संबंधित स्टॉक की निगरानी और उसे हटाने की कार्रवाई भी शुरू की गई है। विभाग द्वारा दुकानदारों और संबंधित विक्रेताओं को प्रतिबंधित बैच की बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता
खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा मिलना उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। खासकर चाय के नमूने में निर्धारित सीमा से 18 गुना अधिक अवशेष मिलने से खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विभाग की कार्रवाई संबंधित नमूनों और बैच तक सीमित है और अन्य बैचों के संबंध में अलग से जांच के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।
दुकानों पर स्टॉक की पड़ताल
प्रशासन की कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा संबंधित उत्पादों के बैच नंबर और स्टॉक की जानकारी जुटाई जा रही है। दुकानों में उपलब्ध सामग्री की जांच कर प्रतिबंधित बैच को बिक्री से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि जांच में असुरक्षित पाए गए उत्पाद उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचें।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक नमूना जांच के आधार पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कारोबारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

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