महासमुंद में छात्र की मौत के मामले में प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक निलंबित
महासमुंद। जिले के बसना विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला मुड़ीडीह में एक छात्र की दुर्घटना में मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर स्कूल के प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक (एलबी) गुणितराम चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने 16 अक्टूबर को निलंबन आदेश जारी किया।
जारी आदेश के अनुसार, बसना विकासखंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि 16 अक्टूबर 2026 को शासकीय प्राथमिक शाला मुड़ीडीह के परिसर में स्थित पेड़ से बंधी झूले की रस्सी में खेलते समय कक्षा आठवीं के अध्ययनरत छात्र की दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना के लिए संबंधित स्कूल के प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित किया है।
