शिक्षकों का वेतन रोकने का फरमान, कोर्ट से राहत लेने वालों पर फरमान लागू नहीं
रायपुर।
लोक शिक्षण विभागों ने शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी किया है। इस वेतन रोकने का फरमान है। मामला युक्तियुक्तकरण को लेकर है। आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, सभी संभाग संयुक्त संचालक, सभी प्राचार्यों को आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है।
आदेश में कहा गया है कि अतिशेष शिक्षकों का विभिन्न स्कूलों में पदस्थापना किया गया है। कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों का आगामी आदेश तक वेतन आहरण रोका जाएगा। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं. हालांकि कोर्ट से राहत लेने वाले शिक्षकों पर ये आदेश लागू नहीं होगा।
