छत्तीसगढ़ शासन ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य की

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रायपुर.

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी विभागों, मंत्रालयों, महानदी भवन तथा मंत्रालय भवन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System – AEBAS) को अनिवार्य कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विवरण के साथ स्वयं पंजीयन (Self Registration) प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके लिए विभाग ने पोर्टल का लिंक जारी किया है – https://cggad.attendance.gov.in/।

पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी:
नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या अथवा वर्चुअल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संगठन का नाम, पदनाम, कार्यालय स्थान, कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो) एवं पासपोर्ट आकार का फोटो (.jpeg फॉर्मेट में अधिकतम 150 KB)।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्व-पंजीकरण के दौरान अधिकारी/कर्मचारी को अपने विभाग के अनुसार उचित श्रेणी का चयन करना होगा। इसके लिए GAD-2, GAD-8, GAD-10 सहित विभिन्न शाखाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण समय-सीमा:
सभी विभागों को 7 नवम्बर 2025 तक पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रणाली का संचालन 1 दिसम्बर 2025 से शुरू किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि उपस्थिति दर्ज करने हेतु AadhaarFaceRD ऐप या AadhaarBAS ऐप का उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी समस्या की स्थिति में विभागीय अधिकारी श्री पीयूष दुबे (मो. 7987582401) से संपर्क किया जा सकता है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के सचिव श्री अभिनव चम्पावत द्वारा 22 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है तथा उप सचिव श्रीमती अंशिका पांडे द्वारा अनुमोदित किया गया है।

यह कदम शासन के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, अनुशासन और डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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