नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 10 परसेंटाइल की अनिवार्य शर्त रद्द

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बिलासपुर।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य शासन द्वारा लागू की गई 10 परसेंटाइल की अनिवार्य पात्रता शर्त को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रवेश परीक्षा में 10 परसेंटाइल अनिवार्य करने का राज्य शासन का निर्णय नियमों और कानून के अनुरूप नहीं है। अदालत ने माना कि इस शर्त के कारण अनेक योग्य अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित हो रहे थे, इसलिए इसे लागू रखना न्यायसंगत नहीं है।
इस फैसले के बाद अब राज्य के नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। जिन अभ्यर्थियों को केवल 10 परसेंटाइल की शर्त पूरी नहीं होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाया था, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
हाईकोर्ट के इस निर्णय को नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे राज्य सरकार की प्रवेश नीति पर भी सवाल खड़े हुए हैं और अब सरकार को अदालत के आदेश के अनुरूप नई प्रवेश प्रक्रिया तय करनी पड़ सकती है।
इस फैसले से नर्सिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

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